आज से चलने लगेंगे वाहन, इस गाइडलाइन का करना होगा पालन

देहरादून : कोविड-19 के चलते देशभर में लॉकडाउन के बाद चौथे चरण में बड़ी रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन में बंद किए गए सार्वजनिक परिवहन को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसको लेकर सभी राज्यों ने गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड में भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार आज से राज्य भर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था फिर से सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इससे जहां लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। संक्रमण को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका सेल्फी को सख्ती से पालन करना होगा।

मास्क पहनना होगा
सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्री के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। बस व वाहनों के प्रवेश व निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा ।

आरोग्य सेतु एप जरूरी
वाहन चालक, परिचालक और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। इसका उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।

तंबाकू गुटखा शराब के सेवन बैन
यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटखा एवं शराब के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। वाहन में थूकना दंडनीय होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संदिग्ध होने पर देनी होगी सूचना यात्रा के दौरान किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर वाहन के चालक व परिचालक को नजदीक पुलिस थाने या स्वास्थ्य केंद्र में इसकी सूचना देनी होगी।

अंतर राज्यीय मार्गों पर प्रतिबंध
अंतर राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही वाहनों को चलाने की अनुमति होगी।

सैनिटाइजेशन अनिवार्य
प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा समाप्त करने के बाद वाहन का सैनिटाइजेशन करना होगा। इसमें वाहन का प्रवेश द्वार, हैंडिल, रैलिंग, स्टेयरिंग, गियर लीवर, सीटों को पूरी तरह से सैनिटाइ करना होगा। वाहन के चालक और परिचालक फेस मास्क व दस्ताने का उपयोग करेंगे।

थर्मल स्क्रीनिंग होगी
सार्वजनिक वाहन के माध्यम से अन्य प्रदेश से आने वाले हर प्रवासी या यात्री की राज्य में प्रवेश के समय एवं प्रदेश के भीतर थर्मल स्कैनिंग होगी। उन यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी जो एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करेंगे।

तय स्टॉपेज पर ही रोकना होगा
यात्रा के दौरान प्रत्येक वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा। लॉकडाउन अवधि में सार्वजनिक वाहनों का संचालन संबंधित जोन के लिए तय समय के भीतर ही किया जाएगा।

इनके लिए अनुमति जरूरी
यदि किसी वाहन को छूट के लिए निर्धारित समय से अधिक वाहन चलाना अपरिहार्य है तो इसके लिए उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। राज्य से बाहर यात्रा करने की दशा में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति पत्र या पास वाहन में रखा जाना अनिवार्य होगा।

इतनी सवारी
परिवहन विभाग ने वाहनों में सवारियों को बैठाने की संख्या भी निर्धारित की गई है, जो वाहन जितेन सवारियों में पास होगा। उसकी आधी क्षमता के हिसाब से ही सवारियों बिठानी होगी, जिसमें चालक भी शामिल होगा।ई-रिक्शा 3, ऑटो 2, विक्रम 3, विक्रम 4, टैक्सी कैब 3, टैक्सी 3, मैक्सी कैब 4, मैक्सी कैब 5, मैक्सी कैब 6।

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posted on : May 21, 2020 12:53 am
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